Bhagya Lakshmi योजना 2020 | भाग्यलक्ष्मी योजना | बेटी के जन्म लेते ही ₹50000 देगी सरकार | 21 वर्ष होने पर 2 लाख अतिरिक्त ।
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भाग्य लक्ष्मी योजना । Bhagya Laxmi Scheme
गरीब परिवारों की लड़कियों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना शुरू की गई है।
जो लोग उत्तर प्रदेश में मूल निवासी हैं और यदि वे बीपीएल परिवार में गरीबी रेखा से नीचे पैदा हुए हैं, तो बेटी के नाम पर परिवार के सदस्यों को 50,000 रुपये का बांड दिया जाता है।
“ जब बेटियां पैदा होती हैं, तो अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण करना न भूलें, क्योंकि तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे “
सभी उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम आपको इस लेख म भाग्य लक्समी योजना के लाभ, योजना के पात्रता मानदंड, भाग्य लक्समी योजना की मुख्य विशेषताएं, भाग्य लक्ष्मी योजना के आवेदन की स्थिति, भाग्य लक्ष्मी योजना के आवेदन की प्रक्रिया “यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना 2020” के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
आवश्यक दस्तावेज । Important Document
Required Document to Apply Online
- Aadhar Card of parents
- Residence certificate of Applicant.
- Income certificate
- Caste certificate
- Birth certificate of girl child
- Bank account passbook Details
- Mobile number
- Passport size photo
- माता पिता का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन अर्जी कीजिए । Bhagya laxmi Yojana Apply Online
ऑनलाइन यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना 2020 लागू करने का चरण
Steps to apply online UP Bhagya Laxmi yojana 2020
- आधिकारिक वेबसाइट यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना – महिला और बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश यानी up.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर, एप्लिकेशन फॉर्म PDF डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें UP भाग्य लक्ष्मी योजना।
- एप्लिकेशन फॉर्म PDF डाउनलोड करने के बाद, इसका एक प्रिंट आउट लें।
- अब आवश्यक विवरण भरें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति और अन्य जानकारी) को भरें और सभी दस्तावेजों को संलग्न / अपलोड करें।
- फिर आप अपने आवेदन पत्र को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इस तरह आपका आवेदन सफल होगा।
पात्रता मापदंड । Eligibility Criteria
लाभार्थी दिशानिर्देश । Beneficiary Guidelines
- वार्षिक आय: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आयु सीमा: उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2020 के तहत, लड़की की शादी 18 वर्ष से कम आयु में नहीं होनी चाहिए।
- बच्चे के जन्म के एक साल बाद तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए।
- माता-पिता को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- स्वास्थ्य विभाग से बच्चे का टीकाकरण करना आवश्यक है।
- 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों में जन्मी सभी लड़कियां इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
- बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में ही करवाना होगा ।
- बिटिया बाल श्रम ( Child Labour) करती नहीं पाई जाने चाहिए ।
- 18 साल से कम की उम्र में बिटिया की शादी नहीं होनी चाहिए ।
- योजना का लाभ लेने के लिए बेटी का जीवन बीमा भी जरूरी है ।
प्रमुख लाभ । Major Benefits Of Bhagya Laxmi Yojana 2020
लाभार्थी लाभ । Beneficiary Benefits
- जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- एक परिवार की केवल दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- 2006 के बाद जन्मी बेटियों को भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है।
- परिवार की आय गरीबी रेखा (बीपीएल) से कम होनी चाहिए।
- वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- बेटी के जन्म के एक महीने के भीतर आगनबाड़ी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
योजना की मुख्य विशेषताएं । Key Features of Bhagya laxmi Scheme 2020
योजना की सुविधा ।Scheme Feature of /bhagya laxmi Scheme
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- भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने के लिए, सबसे पहले आपको बता दें कि, बेटी के खाते में 50 हजार रुपये जमा हैं।
- भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए, बेटी के आधार कार्ड की आवश्यकता है
- भाग्यलक्ष्मी योजना में भाग लेने के लिए, उस अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, जहाँ बेटी का जन्म हुआ था।
- भाग्यलक्ष्मी योजना में भाग लेने के लिए आवेदक का राशन होना आवश्यक है
Also See: (PMKVY) Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana